अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की
अहमदाबाद। गुजरात हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमआर मेंगदे ने मंगलवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, कोर्ट के आदेश की पूरी प्रति आना बाकी है। हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर साजिश रचने या आपराधिक इरादे को बढ़ावा देने का कोई आरोप नहीं है। उनके और संजय सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग घटनाओं से जुड़े हैं। दोनों ने अलग-अलग तारीखों पर बयान दिए अलग-अलग वीडियो जारी किए और दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट भी अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों का एक साथ ट्रायल करना सही नहीं है।
विजय और रश्मिका ने शादी के बाद किया बड़ा ऐलान, गांव के बच्चों के लिए की छात्रवृत्ति की घोषणा
'सैयारा' के बाद अहान पांडे को झेलनी पड़ी थी काफी मुश्किलें, एक्टर ने किया खुलासा; कहा- ‘शरीर पूरी तरह जीरो
‘पंचायत’ फेम इस एक्टर को नहीं पहचान पाएंगे आप, ‘डालिंब’ का फर्स्ट लुक देखकर फैंस के उड़े होश
भारतीय नाविकों की मौत के बाद डीजी शिपिंग ने जारी की एडवाइजरी, सतर्कता बरतने के दिए निर्देश