बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी' पर लगाई रोक
शीना बोरा हत्याकांड से जुड़ी इंद्राणी मुखर्जी पर वेब सीरीज लगातार खबरों में बनी हुई है। नेटफ्लिक्स अपनी लेटेस्ट डॉक्यूसीरीज के साथ इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाला था, लेकिन कानूनी दांव-पेंच ने काम बिगाड़ दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स को सीरीज की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है वो भी रिलीज से एक दिन पहले।नेटफ्लिक्स ने हाल ही में 'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रूथ' के नाम से अपनी डॉक्यूसीरीज की घोषणा की थी। सीरीज का ट्रेलर जैसे ही सामने आया, इसने धमाका मचा दिया, लेकिन सीबीआई ने अड़ंगा लगा दिया।'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी: बरीड ट्रूथ' को लेकर सीबीआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। सीबीआई ने मांग रखी कि जब तक शीना बोरा मर्डर केस का निपटारा नहीं हो जाता, इस डॉक्यूसीरीज को न रिलीज किया जाए। हाल ही में इस केस की सुनवाई हुई। खबर के अनुसार, "बॉम्बे हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स से इंद्राणी मुखर्जी पर बनी वेब सीरीज की स्क्रीनिंग रोकने को कहा है। सीरीज कल यानी 23 फरवरी को रिलीज होने वाली थी और कोर्ट ने इसे रोकने को कहा है, अगली सुनवाई गुरुवार (29 फरवरी) को होगी। नेटफ्लिक्स को सीबीआई अधिकारियों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने ये कहते हुए आपत्ति जताई थी कि वेब सीरीज मामले की जांच, उसके नतीजे और लोगों की धारणा को प्रभावित कर सकती है।"
Ambikapur में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या, इलाके में दहशत
जल जीवन मिशन को नई रफ्तार, केंद्र से 8 हजार करोड़ की उम्मीद; 1.15 करोड़ घरों तक नल-जल लक्ष्य
विजय और रश्मिका ने शादी के बाद किया बड़ा ऐलान, गांव के बच्चों के लिए की छात्रवृत्ति की घोषणा