हाईकोर्ट से मिली राहत, विजय मिश्र के बेटे विष्णु को मिली जमानत
प्रयागराज : भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। गोपीगंज थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वर्ष 2022 में पुलिस ने विवेचना के दौरान एके-47 और कारसूत बरामद करने का दावा किया था। इसके अलावा विष्णु मिश्रा पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह फैसला जस्टिस राजवीर सिंह की अदालत ने सुनाया।
यह है पूरा मामला
2022 में भदोही के गोपीगंज थाने में विष्णु मिश्रा के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/7 -25 और 29-B में एफआईआर दर्ज हुई थी। विष्णु मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में भी कई मामले पहले से दर्ज है। पूर्व विधायक विजय मिश्रा और विष्णु मिश्रा पर गायिका के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था।
विजय मिश्रा इन दिनों आगरा जेल में बंद हैं जबकि बेटा विष्णु लखीमपुर खीरी जेल में बंद है। चार अगस्त 2022 को पुलिस ने गोपीगंज के अमवा स्थित बंद पड़े एक पेट्रोल पंप से नाइन एमएम के पांच कारतूस, नाइन एमएम की एक पिस्टल, चार मैगजीन, 375 कारतूस और एक एके-47 राइफल बरामद की थी।
नगर पालिका में ईओडब्ल्यू की दबिश, अध्यक्ष, CMO सहित कर्मचारी दफ्तर से भागे
भारत की ऐतिहासिक सफलता, 88 देशों ने ‘नई दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट’ पर किए हस्ताक्षर
पाकिस्तान में 3.9 की तीव्रता का भूकंप, जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं
Indore में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, महारानी रोड-पाटनीपुरा में सड़कों से हटाया अतिक्रमण
कांकेर में अवैध गांजा खेती का भंडाफोड़, 16.90 लाख का माल जब्त